पाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
बलिया ।। बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 39/2016 धारा 363,366,376 भा.द.वि ¾ पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ASJ/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-8 बलिया द्वारा अभियुक्त श्रीकान्त पुत्र अच्छेलाल तुरहा निवासी धौडहरा थाना दुबहड़, बलिया को
धारा 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 366 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 20,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 20,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
बलिया/(डेक्स)

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